नई दिल्ली- बंगाल में जारी हाईवोल्टेज ड्रामा सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नैतिक जीत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट के आदेश पर ममता ने कहा कि बिना नोटिस के सीबीआई कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची, कमिश्नर ने पेश होने से मना नहीं किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते यह भी कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के काम में दखल दे रहा है। केंद्र संविधान का उल्लंघ कर रहा है।
West Bengal CM Mamata Banerjee: But what they started doing? They wanted to arrest him. They went to his house, on a secret operation, on Sunday, without any notice. That court said ‘no arrest’. We are so obliged. It will strengthen the morale of the officers. https://t.co/9Mkzxsuno2
— ANI (@ANI) February 5, 2019
अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी
बता दें कि सीजेआई की अगुवाई में आज तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें सीजेआई के अलावा जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना बेंच में शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
Next day of hearing is February 20. https://t.co/VUzsg9P9XN
— ANI (@ANI) February 5, 2019
क्या बोले चीफ जस्टिस?
बता दें कि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर बंगाल कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है? सीजेाई रंजन गोगई ने कहा कि कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए। सीजेआई ने कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया और कहा कि हम चाहते हैं कमिश्नर सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।
एटॉर्नी जनरल ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में एटॉर्नी जनरल ने कहा कि टीएमसी से जुड़ें लोगों की जांच सही से नहीं हुई। सुनवाई के दौरान एटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि सीबीआई की कार्रवाई बिल्कुल सहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई को दी गई सीडीआर भी अधूरी है।
ममता के वकील ने क्या कहा?
बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि पुलिसवालों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। राजनैतिक रैली के बाद सीबीआई के छापे शुरु हुए।
सीबीआई ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
बता दें कि सोमवारो को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को झटका देते हुए तुरंत कार्रवाई से मना कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि पहले सीबीआई कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सबूत लाए, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि अगर कमिश्नर के खिलाफ दस्तावेज नष्ट करने के सबूत मिले तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उन्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा।