नई दिल्ली : पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड अवधि कल खत्म हो गयी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चिदंबरम को तिहाड़ जेल न भेजने का फरमान सुनाते हुए 5 सितम्बर तक चिदंबरम को सीबीआई कस्टडी में ही रखने का आदेश दिया था। लेकिन अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें चिदंबरम की कस्टडी नहीं चाहिए और कोर्ट चाहें तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज सकते हैं।
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा चाहिए, तो उन्हें संबंधित न्यायालय में जाना चहिये। कोर्ट ने चिदंबरम को तिहाड़ जेल न भेजने का भी आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है, तो उन्हें उनकी सीबीआई हिरासत को पांच सितंबर के लिए बढ़ा दिया जाएगा। बता दें कि आज चिदंबरम की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म हो रही है।
वहीं चिदंबरम की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्हें नजरबंद रखा जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसी को क्षति नहीं पहुंचेगी। हालाँकि कोर्ट ने उनके दलील पर फिर एक बार कहा कि अगर चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा चाहिए, तो उन्हें संबंधित न्यायालय में जाना चहिये। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री को दो सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था।