नई दिल्ली : जामु-कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कई बार कश्मीर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार श्रीनगर एयरपोर्ट से उन्हें बैरंग ही वापस लौटा दिया गया था। इसके बाद आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कश्मीर जाने की इज़ाज़त मांगी थी, जिससे वो अपने परिजनों से मुलाकात कर सके। वहीँ अब आज़ाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कश्मीर जाने की इज़ाज़त दे दी है। सुप्रीम फैसले के तहत गुलाम नबी आज़ाद 4 जिलों का दौरा कर सकेंगे।
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा है कि वो कश्मीर दौरे के क्रम में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। वहां जाने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौपेंगे। इस बारे में केंद्र को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम इज़ाज़त के बाद अब गुलाम नबी आज़ाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों का दौरा कर सकते हैं। आज़ाद ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि कश्मीर दौरे के क्रम में वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे।