नई दिल्ली : एक तरफ जहाँ पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी (Coronavirus Pandemic) का सामना कर रहा है, वहीं इस मुश्किल वक्त में भी देश के कुछ प्राइवेट अस्पताल (Private Hospitals) कोरोना के इलाज़ (Corona Treatment) के नाम पर मरीज़ों से भारी-भरकम से फीस वसूलने से बाज़ नहीं आ रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज़ के नाम पर मरीज़ों से वसूली जाने वाली भारी भरकम फीस को लेकर दायर जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Of India) में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार (Central Government) से जवाब तलब किया है। इस मामले में अब एक हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
Corona Treatment : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से माँगा जवाब
न्यायमूर्ति अशोक भूषण (Ashok Bhushan) की अध्यक्षता वाली पीठ ने, प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज़ के नाम पर मरीज़ों से वसूली जाने वाली भारी भरकम फीस को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी। जनहित याचिका में निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 उपचार (Covid 19 Treatment) की ऊपरी सीमा तय करने की अपील की गई है। बता दें कि इस जनहित याचिका को अभिषेक गोयनका (Abhishek Goenka) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है।
कोरोना के इलाज़ पर पहले भी SC दिखा चूका है सख्ती
ये पहली बार नहीं है, जब कोविड-19 उपचार की ऊपरी सीमा तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब माँगा हो। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि प्राइवेट और धर्मार्थ अस्पतालों से क्यों नहीं कोरोना का फ्री इलाज (Free Corona Treatment) करने के लिए कहा जाता है ? जिस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि हमारे पास वैधानिक शक्ति नहीं है। वहीं अब कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत इलाज नहीं किया जा सकता ?
अब एक हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर कोर्ट में हॉस्पिटल एसोसिएशन (Hospital Association) की ओर से हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना केवल चिन्हित लाभार्थियों के लिए है और हम पहले से ही रियायती दरों पर इलाज कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब माँगा गया है। एक हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।