जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़नूमा कोर्ट ने पहले दोषी को सजा सुनाई है। साल 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में दंगे हुए थे। इस मामले दोषी ठहराए गए पहले शख्स को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 12 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।
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कड़कड़डूमा कोर्ट ने जिसको सजा सुनाई है उसका नाम दिनेश यादव है। दिनेश को दंगे में सक्रिय रूप से शामिल होने और मनोरी नाम की एक महिला के घर को लूटने और जलाने में शामिल होने के लिए दोषी माना गया था। पिछले महीने ही कोर्ट ने दिनेश यादव को दोषी ठहराया था। दिनेश यादव को पीनल कोड की धारा 143, 147, 148, 457, 392, 436 और सेक्शन 149 के तहत सज़ा सुनायी गयी है।
दंगो में 53 लोगों ने जान गंवाई
साल 2020 में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक दंगे भड़क गए थे। जिनमें 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 13 साल 2021 में हाई कोर्ट में दायर दिल्ली पुलिस के हलफनामे के मुताबिक, मारे गए लोगों में से 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। कोर्ट ने इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों के बयान को अहम माना है। पुलिसकर्मियों के बयान में कहा गया, दिनेश उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंसक हो गई थी।