FasTag update : RFID स्कैनर मशीन खराब है तो नही कटेगा टोल
नई दिल्ली : एक दिसंबर से केंद्र सरकार फॉस्टैग (FasTag) को लागु करने जा रही है। ये तो अब तक सभी लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन फॉस्टैग से जुड़ी एक और खबर (FasTag update) आ रही है। बता दें कि अगर टोल प्लाज़ा (Toll Plaza) पर रेडियो फ्रीकवेंसी आइडंटिफिकेशन डिवाइस ( RFID) खराब हो जाता है, तो इसके लिए क्या आपको कोई पैसा नहीं देना होगा और आपकी गाड़ी ऐसे ही निकल जाएगी। आपको बता दें कि अगर आपकी गाड़ी पर लगे फास्टैग को आरएफआईडी स्कैन नही करता है तो आपको कोई पैसा नही देना होगा।
आरएफआईडी मशीन ख़राब होने की स्थिति में नहीं देना होगा टोल
अगर आरएफआईडी मशीन फास्टैग को स्कैन नही करता है तो आपको इसकी कोई कीमत नही चुकानी होगी। बिना कोई टोल (Toll Tax) दिए ही आप टोल प्लाज़ा से निकल सके सकेंगे। नेशनल हाइवे फी रूल्स के अनुसार अगर आरएफआईडी मशीन फास्टैग को स्कैन नही करता है तो आप कोई टोल नही चुकाएंगे। साथ ही आपकी ज़ीरो पैसे की रसीद भी काटी जाएगी।
लोगों को जागरूक करने के लिए टोल प्लाज़ा पर लगाये जायेंगे बोर्ड
इसके साथ ही इस चीज़ से लोगों को जागरूक करने के लिए टोल प्लाज़ा पर बोर्ड भी लगाए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नही लगा है और आप टोल प्लाज़ा से जा रहे हैं तो आपको दोगुना टैक्स चुकाना पड़ेगा। FasTag लगे गाड़ियों से सामान्य टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि टोल प्लाज़ा पर एक लाइन उन वाहनों की होगी, जिनपर फास्टैग नही लगा होगा।
टोल पर लगाई जा रही है वजन तौलने वाली मशीन
वहीं आपको बता दें कि टोल पर वजन तौलने वाली मशीन जैसे उपकरम भी लगाई जा रहे है, क्योंकि अगर कोई भी वाणिज्य वाहन ओवरलोड है तो फास्टैग से ओवरलोड राशी काट ली जाएगी। एनएचएआई के अनुसार वाहन पर अगर 20 फीसदी तक का ओवरलोड है तो 2 गुना ,20 से 40 फीसदी तक का ओवरलोड है तो 4 गुना तक जुर्माना, 40 से 60 फीसदी है तो 6 गुना, 60 से 80 है तो 8 गुना और अगर 80 से 100 गुना ओवरलोड है तो 10 गुना तक जुर्माना लिया जाएगा।
वहीं इन सब के साथ ही आपको बता दें अलग-अलग गाड़ियों के लिए अलग-अलग रंग के फास्टैग लगाए जा रहे हैं। हल्के वाणिज्य वाहन के लिए लाल और पीला रंग, बस के लिए पीला और हरा और मिनी बस के लिए सतरंगी रंग निर्धारित किया गया है।