Indian Army के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट का मामला : Shehla Rashid को लेकर कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली : JNU की पूर्व छात्रा शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह के मामले को लेकर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। शेहला रशीद ने बीते दिनों भारतीय सेना के खिलाफ सोशल मिडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसकी वजह से 3 सिंतबर को दिल्ली पुलिस ने शेहला के नाम पर एफआईआर दर्ज किया था।
10 दिन का नोटिस देकर गिरफ्तार कर सकती है पुलिस
भारतीय सेना के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शेहला रशीद को गिरफ्तार करने की स्थिति में 10 दिन पहले नोटिस जारी करने को कहा है। कोर्ट ने आरोपी शेहला रशीद की अग्रिम जमानत याचिका पर यह फैसला सुनाया है, कि अगर जांच अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी की जरूरत महसूस होती है, तो वह 10 दिन का नोटिस देकर गिरफ्तार कर सकता है।
आपराधिक शिकायत के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज
3 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी और शेहला की गिरफ्तारी की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर एक आपराधिक शिकायत के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा लगाई गई है
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, “उनके खिलाफ कश्मीर घाटी में कथित रूप से सैन्य कार्रवाई की गलत सूचना ट्वीट करने पर यह भारतीय दंड संहिता की धारा लगाई गई है। 124-ए(देशद्रोह), 153-ए(दुश्मनी को बढ़ावा देना), 504(जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से, अपमान करना) और 505(उपद्रव करवाने के लिए बयान देने) के तहत मामला दर्ज कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी।