कोरोना क़हर के बीच देश Unlock , पढ़िए गृह मंत्रालय की नई guideline
कोरोना क़हर के बढ़ाते प्रकोप के कारन लगातार बढ़ाते लॉक डाउन के बीच अब सरकार ने एक जून से जून तक अनलॉक. 1 का ऐलान किया है। अब बस कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही लॉकडाउन सीमित रहेगा। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी नई गाइडलाइंस में तीन चरणों में प्रतिबंधों को हटाने की गाइड लाइन जारी कर दी है। अनलॉक.1 के पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे। दूसरे चरण में स्कूलों, कालेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोला जाएगा। तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को खोला जायेगा। हालांकि ,इन सबकी तारीख अभी सामने नहीं आई है लेकिन खाका तैयार हो गया है।
लॉक डाउन को अनलॉक – 1 नाम
गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन को अनलॉक-1 का नाम दिया है। साथ ही मंत्रालय की तरफ से धीरे-धीरे सभी गतिविधियों में छूट देने का भरोसा दिया है। अनलॉक-1 की अवधि एक जून से 30 जून तक है। लेकिन सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट का प्रावधान बनाया है। वहीं कन्टेनमेंट जोन में स्थिति लगभग पहले की तरह ही रहेगी।
अनलॉक-1 का पहला चरण
अनलॉक का पहले चरण की शुरुआत आठ जून से होगी, जब धार्मिक स्थलों के साथ-साथ सभी मॉल, होटल, रेस्टोरेंट व इससे जुड़ी अन्य सेवाएं शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा। इसके लावा सभी तरह की दुकानें भी खुल सकेंगी। लेकिन मॉल कोलेकर अभी स्थिति साफ़ नहीं की गई है। सरकार इसके लिए अलग से गाइड लाइन जारी करेगी।
दूसरे चरण में शिक्षण संस्थान
सरकार ने दूसरे चरण में लम्बे समय से लॉकडाउन की वजह से बंद स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग व अन्य शैक्षिक संस्थाओं को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए जुलाई का समय रखा है, लेकिन इसके पहले राज्य सरकारों को शैक्षिक संस्थाओं के साथ-साथ अभिभावकों व अन्य पक्षकारों से सलाह-मशविरा करने को कहा गया है। इसके लिए भी अलग से गाइड लाइन जारी की जाएगी।
तीसरा चरण
अनलॉक के तीसरे चरण में मेट्रो, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं, जिम, स्वीमिंग पुल, सिनेमा हॉल, थियेटर और बार खोला जाएगा। लेकिन यह सब कब खुलेगा, यह तय नहीं है। गाइडलाइंस के अनुसार परिस्थितियों के आंकलन के बाद उचित समय पर इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन घरेलू विमान सेवाएं, श्रमिक ट्रेन व अन्य रेल सेवाएं जारी रहेंगी और इसके एसओपी में समय-समय पर बदलाव किये जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक-एक में भी पूरे देश में लॉकडाउन वाले प्रतिबंध जारी रहेंगे।
जानिए कहाँ कहाँ है रोक
- पहले की तरह शाम के सात बजे से सुबह सात बजे तक तो नहीं लेकिन रात नौ बजे से पांच बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
- 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल के कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पहले की तरह प्रतिबंध तो नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है।
- इसके साथ ही पान, बीड़ी, गुटका, तंबाकू, सिगरेट के उपभोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार पहले की तरह दंडात्मक कार्रवाई करेगी।
- दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पूरे देश में अनिवार्य रहेगा।
- सेनिटाइज़र का उपयोग अनिवार्य रहेगा
- कन्टेनमेंट जोन के भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
- धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रैली व प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- शादी में 50 और मरने पर 20 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं
From 01.06.2020
●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020
●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines
●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
दफ्तरों को पूरी तरह खोलने की इजाजत
अनलॉक-एक में 1 जून से सभी दफ्तरों को पूरी तरह खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन दफ्तर में छह फीट की दूरी और सैनेटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही गाइडलाइंस में दफ्तरों में कर्मचारियों को आरोग्यसेतु के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।
कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन ज्यादा सख़्त
गृह मंत्रालय ने अपने एडवाइजरी में साफ़ कर दिया है कि पूरे देश को अनलॉक करने की शुरुआत के बावजूद कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन और भी सख्ती बरती जाएगी । कन्टेनमेंट जोन के भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट एरिया के बाहर बफर जोन तय करने की सलाह दी गई है, ताकि कोरोना वायरस के बाहर फैलने की स्थिति में वहीं रोका जा सके।
अब तक के लॉक डाउन पर एक नज़र
- 25 मार्च से 14 अप्रैल को पहला लॉकडाउन लगाया गया था । इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व सेवाओं के लिए छूट दी गई थी।
15 अप्रैल से तीन मई तक के लिए यानि की दूसरे चरण का लॉक डाउन 19 दिन के लिए लागू किया गया। इसमें ग्रीन जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को सशर्त अनुमति मिली। - चार मई से 17 मई तक के तीसरे चरण के लॉकडाउन में ग्रीन जोन में ज्यादातर औद्योगिक गतिविधियों को सशर्त छूट दी गई। इसमें देश में अलग अलग स्थिति को देखते हुए 3 जोन में बाँट कर राहत दी गई।
- 18 से 31 मई के चौथे चरण में कंटेनमेंट व बफर जोन के अतिरिक्त लगभग हर जगह राहत दे दी गई। हालांकि मॉल, धर्मस्थल होटल आदि अब भी बंद हैं। साथ हिन् कॉलेज और तमाम शिक्षण संस्थान भी बंद हैं।