Income Tax Department की नई गाइडलाइन्स
नई दिल्ली – पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhar card) से अब तक लिंक नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए है। बता दे कि अगर आपने अब तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार अगर आपने इस महीने यानी मार्च की 31 तारीख तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। दरसल सैंट्रल ऑफ डायरेक्टर टैक्स द्वारा ये समय सीमा दी गई है। बता दे कि ऐसा नहीं किया तो जुर्मना भरने के साथ- साथ आपका पैन कार्ड भी बेकार हो सकता है।
वहीं अगर आपने पैन कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी गलत दी या फिर जहां पर पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होता वहां अगर पैन कार्ड का विवरण नहीं किया तो ऐसी परिस्थितियों में भी जुर्मना लग सकता है। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो करदाताओं का टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। साथ ही आयकर विभाग (Income Tax Department) बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त भी कर सकता है।
कैसे कर सकते Pan Card को Aadhar से लिंक
ऑनलाइन प्रक्रिया
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका OTP संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
- OTP भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
एसएमएस प्रक्रिया
- वहीं अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन (IDPN) टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
- इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
- इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।