नई दिल्ली : लॉकडाउन 2.0 (Lockdown 2.0) की घोषणा करते वक़्त प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश की जनता को इस बात का आश्वासन दिया था कि सरकार लॉकडाउन (India Lockdown) में में ढील देगी. इसी दौरान उन्होंने बताया था कि गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) लॉकडाउन 2.0 की शर्तों और सीमित आर्थिक गतिविधियों को इजाज़त देने की विस्तृत गाइडलाइन्स (Lockdown 2 Guidelines) को जारी करेगा.
इसको लेकर अब सरकार का फैसला आ चुका है. ये फैसला और छूट किसी भी कन्टेनमेंट इलाके (Corona Hotspot Areas) में लागू नहीं होंगी. अगर किसी इलाके में कोरोना का नया केस आएगा तो वहां तुरंत पूर्ण रूप से लॉकडाउन (Complete Lockdown) कर दिया जायेगा. बता दें कि इसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए है की वो अपने यहां के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की लिस्ट तैयार करके उन्हें विभाजित कर दें. किसी भी रेड और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन 2.0 की छूट लागू नहीं होगी. आइये अब आपको बताते हैं लॉकडाउन 2.0 की शर्तें और ढील.
लॉकडाउन 2.0 : मनरेगा को किया गया है लॉकडाउन मुक्त
कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से सबसे ज्यादा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को काम करने की आज़ादी है, लेकिन इसमें सरकार की कुछ शर्तें हैं. दरअसल, सरकार की शर्त ये है कि मनरेगा के तहत सिंचाई और जल संरक्षण की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये. इससे ग्रामीण अर्थव्यस्था को वापिस पटरी पर आने का मौका मिलेगा.
ग्रामीण इलाकों चल रहे उद्योगों को सीमित लोगों के साथ काम शुरू करने की इजाज़त दी गयी है. इसी के साथ ग्रामीण इलाकों की सड़क, सिंचाई, घर बनाने और श्रम सम्बंधित स्कीमों को चालू करने का फैसला किया गया है. कोरोना के प्रकोप से बचे हुए शहरों को भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने की अनुमति दे दी गयी है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर मौजूद मजदूरों के साथ ही काम करना होगा. यानि की कही बाहर से मजदूरों को लाने की इजाज़त सरकार ने नहीं दी है.
हाईवे पर खुलेंगे ढाबे और दुकानें
सरकार ने माल धुलाई वाले वाहनों को पहले से ही बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति दे रखी है, लेकिन हाईवे पर बंद मरम्मत की दुकानों और ढाबों के बंद होने से ड्राइवरों को काफी दिक्कत हो रही थी. लेकिन अब सरकार ने हाईवे पर मौजूद ढाबों और मैकेनिक की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है.
कुछ कंपनियों को मिली ऑफिस खोलने की अनुमति
सरकार ने आईटी कंपनियों और उससे सम्बंधित कंपनियों को 50% क्षमता के साथ ऑफिस में काम शुरू करने की अनुमति दी है. इसी के साथ कॉल सेण्टर और डाटा सेण्टर को भी ऑफिस खोलने की अनुमति दी गयी है. पिछले कुछ समय से ई-कॉमर्स कंपनियां लगभग ठप ही पड़ी थी लेकिन नए नियमों में सामान ले जाने वाली गाड़ियों को आने-जाने की छूट होगी.
कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में दी गई और छूट
कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं को पिछले लॉकडाउन में भी छूट दी गयी थी लेकिन इस बार दोनों क्षेत्रों को और ज्यादा छूट दी गयी है. लॉकडाउन 2.0 में आयुष्मान भारत के साथ-साथ बाकि सभी स्वाथ्य सेवाओं और उससे संबधित काम-काज पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा. इसी के साथ खेतीबाड़ी, फसलों की खरीद-बेच, मंडियों का संचालन और कृषि से सम्बंधित औजारों की दुकानों , बीज की दुकानें, खाद आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है. रबी की फसलों की बुवाई और खरीफ की कटाई के सीजन को देखते हुए सरकार ने कृषि उपकरणों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की भी इजाज़त दी है.
जिलों के बॉर्डर, आम जनता के लिए रहेंगे सील
लॉकडाउन 2.0 के नियमों के मुताबिक सरकार ने सभी जिलों के बॉर्डर को सील ही रखने का फैसला किया है. हालाँकि, इसमें कुछ जरुरी वहनों की आवाजाही शामिल नहीं है. नए नियमों के मुताबिक भी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग काम्प्लेक्स, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल्स वगैरह बंद रहेंगे. बता दें की किसी भी तरह की धार्मिक या राजनैतिक गतिविधि पर भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है. किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी 20 से ज्यादा लोगो को इक्क्ठा होने की इजाज़त नहीं है.
Written By – Annushree Rastogi