144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
नई दिल्ली- आज बुधवार को CAA खिलाफ दर्ज याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बता दे कि नागरिकता संशोधन कानून पर दाखिल 144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए SC ने सभी याचिकाओं को जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार को इन सभी याचिकाओं पर 4 हफ्तों में जवाब देना होगा।
- केंद्र सरकार को याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते
- असम, यूपी, पूर्वोत्तर के लिए अलग कैटेगरी बनाई गई
- दो हफ्ते में असम-त्रिपुरा पर मांगा जवाब
कोर्ट ने CAA पर अंतरिम रोक पर कोई आदेश जारी नहीं किया। SC ने सभी हाई कोर्ट को CAA से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है। चीफ जस्टिस बोबडे, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस संजीव खन्ना की 3 जजों की पीठ ने दिया ये आदेश देते हुए कहा कि असम पर अलग से सुनवाई नहीं होगी। बता दें कि सुनवाई के दौरान कानून को चुनौती देने वाले पक्ष की दलील रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इस को निलंबित कर दिया जाना चाहिए।
एकतरफा फैसला नहीं लिया जा सकता- CJI
चीफ जस्टिस ने असम के तर्क को अलग रखते हुए कहा कि वहां की स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि हर याचिका सरकार के पास जानी जरूरी है। सिब्बल की निलंबन वाली दलील पर चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि यह एक तरीके से रोक की ही बात होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि असम और त्रिपुरा से दाखिल CAA विरोधी याचिकाओं की अलग से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CAA पर अब 144 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब इससे ज्यादा याचिका दाखिल नहीं होगी।