SC का सभी राजनीतिक दलों को निर्देश
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चिंता ज़ाहिर की है। जिसके मद्देनजर राजनीतिक दलों को निर्देश दिए है।
- सुप्रीम कोर्ट का सभी राजनीतिक दलों को निर्देश
- आपराधिक मामलों का ब्यौरा वेबसाइट पर डालें- SC
- उम्मीदवारों के आपराधिक मामले वेबसाइट पर डालें- SC
बता दे कि अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की जानकारी साझा करें। जहां उम्मीदवार पर दर्ज सभी आपराधिक केस, ट्रायल और उम्मीदवार के चयन की वजह भी बताना होगी। यानी राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को उम्मीदवार क्यों बनाया है।
- उम्मीदवार घोषित करने पर 72 घंटे में EC को जानकारी दें- SC
- आपराधिक केस की जानकारी देनी होगी- SC
- दागियों को टिकट देने की वजह बतानी होगी- SC
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। अदालत के फैसले के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही घोषित किए गए उम्मीदवार की जानकारी को स्थानीय अखबारों में भी छपवानी होगी।