जानिए बाइक की सवारी के लिए क्या है नए नियम
नई दिल्ली : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिते कुछ समय में कई नियम बदले हैं। वहीं अब परिवहन मंत्रालय ने बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं।
- बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होगा जिसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सुरक्षा है।
- बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य
- बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।
- बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी
- कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है,तब सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी इस दौरान दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगी।
- बीते कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई नियम बदल दिए हैं। वहीं, कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है।
वहीं बता दें कि हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके बाद गाड़ी में अतिरक्ति टायर की जरूरत नहीं होगी।