देश में अनलॉक-3 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस
नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक- 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बता दे कि अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा।
- 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा।
- 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
- स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे।
- ऑनलाइन-डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी।
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर पाबंदी रहेगी।
- गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी।
- मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
- सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी।
- वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी।
- सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित होगा।