नई दिल्ली। Lalu Prasad Yadav: झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान कर दि है। अदालत ने दुमका कोषागर मामले में आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को शनिवार को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। बता दें लालू को जेल से बाहर आने के लिए ₹100000 के निजी मुचलके का बांड निचली अदालत में भरना होगा।
लालू यादव को मिली जमानत :Lalu Prasad Yadav
आपको बता दें लालू प्रसीद याद कोर्ट की बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही किसी भी सूरत में अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान इन शर्तों को लगाया है। बता दें चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर आज सुनवाई हो रही है। लालू की जमानत पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई।
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सीबीआइ ने सजा सुनाई
देवर्षि मंडल ने बताया कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआइकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी। सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि लालू यादव को सीबीआइ कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सात-सात की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। ऐसे में लालू यादव को कुल 14 साल की सजा मिली है। इसलिए लालू प्रसाद को आधी सजा पूरी करने के लिए सात साल जेल में रहना होगा।
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत मांगी है।
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