नई दिल्ली : क्रेडिट और डेबिट Credit-debit card कार्ड से जुड़े नियम 16 मार्च यानी आज से बदल गए हैं, माना जा रहा है कि नए नियम कार्ड को ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए लाए गए हैं. हालांकि इनसे आपको कुछ फायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी। RBI ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंन को आसान और सुरक्षित बनाने के मकसद से दोनों कार्ड को इश्यू या रीइश्यू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
Credit-Debit Card का यूज़ करते समय ध्यान दें
RBI ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड Credit-debit card इश्यू या रीइश्यू करते समय उन्हें केवल भारत में ATM और POS टर्मिनल्स पर ट्रांजैक्शंस के लिए सक्रिय करें, नए नियम के मुताबिक, अब ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सिर्फ ATM और POS टर्मिनल पर इस्तेमाल कर सकेंगे,अगर ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इन सेवाओं को चालू कराना होगा।
पुराने नियमों के मुताबिक ये सेवाएं कार्ड के साथ पहले से ही आती थीं लेकिन अब ग्राहक के रिक्वेस्ट पर ही ये सेवाएं ग्राहक को मिलेगी.
जिन लोगों के पास अभी कार्ड है, वे अपने जोखिम के आधार पर ये तय कर सकेंगे कि वे अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं. यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल भी कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे मोबाइल एप्लीकेशन, लिमिट मोडिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग विकल्प और इनेबल और डिसेबल सेवा 24*7 उपलब्ध करवाएं. जानकारी दे दें कि ये नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे।