नई दिल्लीः भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता रामगोबिन को दक्षिण अफ्रीका में धोखाधड़ी मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है. जानकारी के मुताबिक उन्हें अदालत ने 6.2 मिलियन रैंड (अफ्रीकन करंसी) करीब 3.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में उनके किरदार के लिए मुजरिम पाया है।
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धोखाधड़ी मामले में सजा
दरअसल महात्मा गांधी की पोती आशीष लता रामगोबिन ने यह धोखा एसआर महाराज (SR Maharaj) के साथ किया है. 56 साल की आशीष लता को एसआर महाराज ने हिंदुस्तान में मौजूद एक कंसाइनमेंट के लिए आयात और सीमा शुल्क के तौर पर 6.2 मिलियन रैंड (अफ्रीकन मुद्रा) एडवांस में दिए थे. आशीष लता रामगोबिन ने उस मुनाफे में हिस्सेदारी देने की बात कही थी।लेकिन बाद में जब उन्हें फर्जीवाड़े का पता चला तो उन्होंने लता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया।
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दक्षिण अफ्रीका में कार्यकाल
रामगोबिन प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और मेवा रामगोबिंद की बेटी हैं. जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी के ज़रिए कायम फीनिक्स सेटलमेंट को दोबारा जिंदा करने में अहम किरदार अदा किया है।