SC On Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार, 17 सितंबर को देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 1, अक्टूबर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई भी एक्शन हमारी अनुमति के बिना नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बुलडोजर एक्शन पर रोक
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कोर्ट के निर्देश में यह साफ़ किया गया है कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनकर देशभर में लागू होने वाले दिशा-निर्देश भी बनाए जाएंगे।
जल्द बनाए जाएंगे दिशा-निर्देश
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि यह निर्देश सिर्फ अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर आरोपी व्यक्तियों की इमारतों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दर्ज की गई याचिका पर किया गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।
“आसमान नहीं गिर जाएगा” – सुप्रीम कोर्ट
वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के हाथ इस तरीके से बांधे नहीं जा सकते हैं। बेंच ने जवाब देते हुए कहा कि “एक हफ्ते के लिए अगर तोड़फोड़ रोक दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा।”