Supreme Court On Arvind Kejriwal Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट में आज गुरूवार, 5 सितंबर को दिल्ली शराब नीति मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर 2024 को फैसला सुना सकती हैं।
जमानत पर फैसला रखा गया सुरक्षित
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। मामले पर सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने की। दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि ‘जमानत के मामलें में काफी समय लग चुका है’।
कोर्ट में दिनभर पेश की गईं दलीलें
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि ‘अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद के पदाधिकारी हैं। उनके भागने का कोई भी खतरा नहीं है। इस पर वकील एसवी राजू ने कहा कि कानून के सामने कोई भी आदमी खास नहीं होता है। सभी बराबर होते हैं। सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि ‘मुझे बताया गया कि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट सीएम केजरीवाल को जमानत देता है तो यह हाई कोर्ट का मनोबल गिरा देगा’।