नई दिल्लीः DELHI RIOTS: राजधानी दिल्ली में हुए हिंसा मामले को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों की योजना बनाई गई थी। यहां हिंसा किसी घटना के बाद अचानक से नहीं भड़की। कोर्ट ने इस मामले के एक आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए यह टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दौरान हिंसा के कुछ वीडियो का हवाला भी दिया। कोर्ट ने कहा कि जो वीडियो फुटेज अदालत में पेश किए गए, उनमें प्रदर्शनकारियों का आचरण साफ दिखाई देता है। सरकार के साथ-साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए दंगे सुनियोजित ढंग से किए गए।
दिल्ली दंगो पर हाईकोर्ट ने ये अहम टिप्पणी हिंसा के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते वक्त की। कोर्ट ने वीडियो को आधार बताते हुए कहा कि वीडियो के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों का आचरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने के साथ-साथ शहर के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए पहले से प्लानिंग थी। यानि एक सोची समझी साजिश। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्थित रूप से तोड़फोड़ भी शहर में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पहले से प्लान की गई साजिश की पुष्टि करता है।
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Delhi Riots: फरवरी 2020 में भड़की हिंसा की आग
गौरतलब है कि 23 फरवरी, 2020 को राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में हिंसा भड़की थी। जो करीब तीन दिन तक जारी रही। इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।