नई दिल्ली : राजस्थान के अलवर में हुए गैंगरेप मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, हंसराज, इंद्राज, अशोक और छोटेलाल को IPC और IT एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया, मामले में दोषी चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है,यही नहीं वीडियो वायरल करने के आरोपी को IT एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषी माना है, कोर्ट ने इस घटना की वीडियो क्लिप बनाकर उसे वायरल करने वाले एक आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
Alwar Gangrape मामले में फैसले का था इंतजार
आपको बता दें कि मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पिछले महीने 11 सितंबर को ही पूरी हो चुकी थी, उसके बाद सबको इंतजार फैसले का था, 11 सितंबर को जस्टिस ने फैसला सुनाने के लिए 24 सितंबर का दिन तय किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कोर्ट में कामकाज पर रोक लगाने का फैसला लिया।
दलित महिला के साथ रेप दुष्कर्म
बता दें कि अलवर जिले के थानागाजी थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल 2019 को पति के साथ बाइक पर जा रही एक दलित महिला से 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया, मामला दर्ज होने में कथित देरी के मामले में पुलिस और राज्य सरकार की काफी आलोचना हो रही थी पुलिस दुष्कर्म करने के 5 आरोपियों और वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने के एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।