जनतंत्र डेस्क, कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हत्याकांड में CBI जांच के आदेश दिए हैं। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया था। वहीं, कोर्ट में पेश सभी आरोपियों का केस लड़ने से वकील पहले ही इंकार कर चुके हैं। हत्याकांड के 20 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था।
ममता बनर्जी से मिल फूट-फूटकर रोए बीरभूम हिंसा पीड़ित, सीएम ने पानी पिलाया फिर आंसू पोंछे
बीते 21 मार्च की रात पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हिंसा और आगजनी हुई थी। सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े उप प्रधान भादू शेख की हत्या के बाद कुछ लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया। इस हिंसा में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इनके घरों को आग लगा दी गई थी। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब इस मामले मे सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। पहले कोर्ट ने खुद ही सीबीआई जांच से इंकार किया था।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस से 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब किया था। साथ ही फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली सीएफएसएल की टीम को घटनास्थल से आवश्यक नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया था।
हिंसा पीड़ितों से मिलीं सीएम
गुरूवार को सीएम ममता बनर्जी ने बोगतुई गांव का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। आगजनी में 6 महिलाएं और 2 बच्चों की भी जलकर मौत हो गई।