नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस द्धारा सिख ऑटो ड्राइवर सरबजीत और उसके बेटे की पिटाई मामले में आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मुखर्जी नगर में ड्राइवर सरबजीत और उसके 15 साल के बेटे को सड़क पर बड़ी बेरहमी से पीटे जाने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है आखिर क्यों दिनदहाड़े पिता पुत्र को इतनी निर्ममता से पीटा गया है?कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को एक हफ्ते में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है कि आखिर अब तक सिर्फ तीन ही पुलिस वालों के खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई क्यों की गई, क्योंकि वायरल वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि पीटने वाले आधा दर्जन से भी अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को किसी को सरेआम पीटने और सड़क पर घसीटने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वह वीडियो भी चलाकर देखा, जिसमें पुलिसकर्मी ऑटो ड्राइवर सरबजीत और उसके 15 साल के बेटे की पिटाई बेरहमी से कर रहे हैं।