नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष थी. जिसे घटाकर अब 21 साल कर दिया गया है. इसके साथ-साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. अब राजधानी में सरकार शराब के ठेके नहीं चलाएगी. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बारे में कहा कि ये फैसले दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा हैं।
लीगल उम्र अब 21 साल-
बता दें की दिल्ली केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अंडरऐज ड्रिंकिंग के खिलाफ मुहिम चलाते हुए सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह अब दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल होगी.मनीष सिसोदिया की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली में बेनामी शराब की दुकाने बंद होंगी।
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नए नियम घोषित-
दरअसल शराब की दुकानों के लिए नए नियम घोषित किये जाएंगे. शराब की तस्करी को भी रोकने की प्लानिंग है. इससे एक्साइज रेवेन्यू में 20% – यानी 1 से 1000 करोड़ की बढ़त होगी.सरकार ने घोषणा की कि दिल्ली में शराब की कोई नयी दुकानें नहीं खोली जाएंगी और वर्तमान खुदरा शराब कारोबार में सरकारी दुकानों के 60 फीसद हिस्सेदारी की जगह निजी प्रतिष्ठान लेंगे।
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