नई दिल्लीः दिल्ली कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी से जुड़े मामले में कारोबारी नवनीत कालरा को जमानत दे दी है. कालाबाजारी के मामले में मुख्य आरोपित नवनीत कालरा को मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग की अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे पहले नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी
दरअसल, हाल ही में एक छापे के दौरान कालरा के रेस्तरां खान चाचा, टाउन हॉल और नेगे एंड जू से कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए गए थे. हालांकि नवनीत कालरा को अब जमानत दे दी गई है. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कथित जमाखोरी करने और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने के लिए 17 मई को गिरफ्तार किए गए कालरा की जमानत अर्जी पर सुनवाई की।
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नवनीत कालरा की जमानत
आरोपित नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो गई। अदालत ने अभियोजन को अपना पक्ष रखने के लिए शनिवार का समय दिया था। इससे पहले अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कालरा की रिमांड पांच दिन बढ़ाने की मांग की गई थी।