नई दिल्ली- दिल्ली में आज से ऑड-ईवन नियम की शुरुआत होने जा रही है। जहां ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख वाले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां ही चल पाएंगी, आज पहले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। वहीं नियम तोड़ने वाले लोगों पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
ऑड-ईवन नियम के दायरे
दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत उनकी कैबिनेट और दिल्ली के सभी अधिकारी योजना के दायरे में रहेंगे अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ऑड नंबर पर खत्म हो रहा है तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं।
सीएनजी गाड़ियों को भी ऑड-ईवन में छूट
वहीं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ईवन नंबर पर खत्म हो रहा है तो आप 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं इस बार ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन में छूट दी गई है इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ऑड-ईवन योजना से मुक्त कर दिया गया है
दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ये योजना लागू
बता दें कि 2017 के बाद अब 2019 में ये योजना लागू होने जा रही है। जिसकी जानकारी 17 को अक्टूबर सीएम अरविन्द केजरीवाल प्रेस कांफ्रेंस कर दी। इस बार दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ये योजना लागू होगी।
नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं
वहीं, odd-even नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इस बार जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नियम तोड़ने वाले को चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा ‘odd-evenसुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक ही लागू होगा। वहीं रविवार को लोगों को इससे राहत रहेगी, यानि रविवार को ये नियम लागू नहीं होगा।
इन पर लागू नहीं होंगे odd-even नियम
राजधानी में odd-even के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीजेआई, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष, मुख्यमंत्रियों आदि की गाड़ियों को छूट मिलेगी। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को छूट नहीं मिलेगी। वहीं odd-even के दौरान किसी रोगी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी स्थान से अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जाने वाले एम्बुलेंस चिकित्सा सेवा वाहन को रोका नही जाएगा।