ODD-EVEN स्कीम होगा सख्त, नए नियम में जुर्माने की प्रावधान
नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की आप सरकार ने एक बार फिर दिल्ली में odd-even योजना को लागू करने का फैसला किया है। इस बार दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ये योजना लागु होगी। बता दें कि 2017 के बाद अब 2019 में ये योजना लागू होने जा रही है। वहीं इस बार इस योजना में कई बदलाव भी किये गए हैं, जिसकी जानकारी आज सीएम अरविन्द केजरीवाल प्रेस कांफ्रेंस कर दी।
प्रेस कांफ्रेंस में ओड-इवन को लेकर केजरीवाल ने क्या कहा ?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 नवंबर से 15 नवंबर तक odd-even लागू होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया इसमें दूसरे राज्यों की सभी गड़ियां भी दायरे में आंएगी। दिल्ली सीएम ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के मंत्री इस दायरे से बाहर होंगे। वही, दो पहिया वाहनों को छूट मिलेगी odd-even के दौरान किसी रोगी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी स्थान से अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जाने वाले एम्बुलेंस चिकित्सा सेवा वाहन को रोका नही जाएगा।
नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं
वही, odd-even नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इस बार जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नियम तोड़ने वाले को चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा ‘odd-evenसुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक ही लागू होगा। वहीँ रविवार को लोगों को इससे राहत रहेगी, यानि रविवार को ये नियम लागु नहीं होगा।
इन पर लागू नहीं होंगे odd-even नियम
राजधानी में odd-even के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीजेआई, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष, मुख्यमंत्रियों आदि की गाड़ियों को छूट मिलेगी। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को छूट नहीं मिलेगी।