नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. दावेदार लंबे समय से अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल आरक्षण सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है. 26 मार्च तक इसका प्रकाशन हो जाएगा. इसके बाद किसी भी दिन चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है.
इसी बीच सोमवार को आयोग ने पंचायत चुनाव के संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की. इसमें आयोग ने पंचायत चुनाव कराने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं. कोरोना के मामलों में दोबारा आई तेजी के बाद आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी उपाय भी बताए हैं.
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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है. ऐसे में आयोग ने इससे बचाव के लिए कदम उठाने को कहा है. गाइडलाइंस में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए.
ये जरूरी बातें
- नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चि करें कि कोरोना से बचाव के जरूरी उपाय किए गए हैं, नोडल अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर चुनाव कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी को देना होगा.
- ट्रेनिंग में आने वालों का थर्मल स्कैनिंग की जाए.
- नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. इसका उपयोग कराने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी करनी होगी.
- बगैर मास्क के रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में जाने की इजाजत नहीं होगी.
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा.
- सभी उम्मीदवारों को जनसभा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
- गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है.
- मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों के अलावा राजनीतिक दलों के एजेंट भी रहते हैं. उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठने की व्यस्था करनी होगी.
- बिना मास्क के पोलिंग बूथ पर जाने की इजाजत नहीं होगी.
- अगर चुनाव कर्मियों पर किसी मतदाता पर शक होगा तो वह मास्क हटाकर उशकी जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई गड़बड़ी न करने पाए.
- चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि प्रत्येक पोलिंग सेंटर पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी.
- मतदान केंद्र में दाखिल होने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा. चुनाव कर्मी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी करेंगे.