नई दिल्ली : सरकार द्वारा तीन तलाक को रोकने को लेकर बनाये गए कानून का अब असर दिखने लगा है। हालाँकि तीन तलाक पर कानून बनने के बावजूद देश भर से लगातार तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तीन तलाक के मामलों में कार्रवाई होने लगी है। तीन तलाक कानून बनने के बाद पहली गिरफ़्तारी देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हुई है।
24 नवंबर 2011 को शादी के बंधन में बंधने वाली रायमा याहया को उनके पति ने दहेज़ के कारण 23 जून 2019 को तीन बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया। करीब एक महीने बाद जब संसद से तीन तलाक कानून पास हुआ तो, रायमा ने साहस जुटाकर पुलिस में मामला दर्ज़ करवाया। पुलिस ने ‘दा मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट’ 2019 की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद दिल्ली में यह पहली गिरफ्तारी है।
पीड़िता के मुताबिक घर से निकाले जाने के बाद वो मायूस और बेसहारा हो गयी थी, जबकि उसे बेवजह घर से निकालने वाले चैन से रह रहे थे। तीन तलाक के खिलाफ बिल पास होने के बाद मुझे हिम्मत मिली। अब मुझे लगा कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। मैने बाड़ा हिंदूराव थाने में तीन तलाक के खिलाफ शिकायत दे दी और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की।