नई दिल्ली : ट्रैफिक नियमों की कड़ाई से पालन के लिए मोदी सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि में कई गुना बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके बाद से ही लोग नए कानून को लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसे बीच अब गुजरात की बीजेपी सरकार ने ही मोदी सरकार द्वारा बनाये गए ट्रैफिक नियम के कानून में बदलाव कर दिया है। इससे आने वाले दिनों में अन्य राज्यों द्वारा भी कानून में संशोधन की उम्मीद बढ़ गयी है।
दरअसल गुजरात के सीएम विजय रुपानी ने बताया कि नए यातायात नियमों से लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनज़र नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नियम 16 सितम्बर से लागु होगा, जिसके बाद बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा।
गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा। बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गुजरात सरकार ने यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर लिया है।