Hyderabad में धारा 144 लागू
हैदराबाद- हैदराबाद (Hyderabad) में अचानक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दे कि शहर के कमिश्नर अंजनी कुमार ने हैदराबाद में धारा 144 लागू कर दी है। कमिश्नर अंजनी कुमार ने 5 दिसंबर की सुबह 6 बजे से लेकर 7 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक शहर में धारा 144 लागू कर दी है। कमिश्नर ने कहा कि ऐसी सूचना है कि इन दिनों कुछ लोग शहर में बवाल कर सकते है।
Hyderabad के कमिश्नर Anjani Kumar ने दी सूचना
कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली है कि 6 दिसंबर को कुछ समूह शहर में बवाल कर सकते है। जिससे शहर की कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और शहर में अशांति का माहौल पैदा हो सकता है।
वहीं ये समूह अलग- अलग समुदायों के लोगों को बढ़काने का काम कर सकते है। जिसके मद्देनजर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत कई लोग एक साथ ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते है। बता दे कि हैदराबाद शहर में 144 धारा 48 घंटे तक लागू कर दी गई है।
अयोध्या मामले में आए फैसले पर हो सकता है बवाल
बता दे कि सालों पुराना आयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में फैसला सुनाया था। जिस फैसले में विवादित जमीन को हिंदुओ को दे दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन आवंटित करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया । हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
मुस्लिम समुदाय 6 दिसंबर को यौम-ए-गम के रूप में मनाएगा
वहीं अयोध्या में मुस्लिम समुदाय के एक संगठन ने घोषणा की है कि हर साल की तरह वह इस साल भी 6 दिसंबर को यौम-ए-गम के रूप में मनाएंगे। ऐसे में 6 दिसंबर को माहौल बिगाड़ने की किसी भी संभावना से निपटने के लिए शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।