भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अब राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब इसे कानूनी रूप देने के लिए विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। इससे पहले राज्य में ओबीसी के लिए सिर्फ 14 फीसदी ही आरक्षण था, जिसे बढ़ाकर अब 27 फीसदी कर दिया गया है।
बता दें कि कमलनाथ कैबिनेट में शुक्रवार को कुछ अहम फैसले हुए। जिनकी जानकारी देते हुए जन संपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सरकार ने नौकरी में अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) को 27 आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि अध्यादेश के जरिए इस प्रावधान को राज्य में पहले ही लागू किया जा चुका है।
इसके अलावा पीसी शर्मा ने बताया कि खुली भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले राजपत्रित/कार्यपालिक पदों के लिए आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 35 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने इसे पहले हाई कोर्ट के आदेशानुसार सभी के लिए उम्र सीमा को घटाकर समान रूप से 35 वर्ष कर दी थी।
बकौल पीसी शर्मा, राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, शासकीय, निगम, मंडल, नगर सैनिक, निशक्तजन और महिलाओं को पांच साल की छूट मिलेगी। इस फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।