नई दिल्ली: गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिग पर रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। अब अगर कोई खुद को गोरक्षक बताकर मॉब लिंचिग की किसी भी गतिविधि मे शामिल पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे 5 साल तक की सजा भी हो सकती है।
कमलनाथ सरकार इस संशोधन विधेयक को विधान सभा में मानसून सत्र में पेश करने की योजना बना रही है। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मध्य प्रदेश में अभी जो कानून उसके तहत गोवंश की हत्या, गोमांस रखने और उसके परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कानून में संशोधन होने के बाद प्रदेश में मॉब लिंचिग करने वालों को 5 साल की जेल होगी। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति गोवंश की हत्या, गोमांस, गोवंश का परिवहन, मांस को रखना या गाय को क्षति पहुंचाने पर या किसी तरह की हिंसा करने पर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा।