जनतंत्र डेस्क, मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राणा दंपत्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दूसरी FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। राणा दंपत्ति के खिलाफ दूसरा केस IPC की धारा 353 के तहत दर्ज हुआ था।
सांसद नवनीत राणा और पति रवि की मुश्किलें बढ़ी, 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया
IPC की धारा 353 के तहत दर्ज केस में सरकारी कामकाज में अड़चन डालना है। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर सांसद नवनीत राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट ने दोनों एफआईआर को कंबाइन करने से भी मना कर दिया और रद्द करने की मांग भी खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं इसलिए दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने राणा दंपति पर धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज किया गया था।