आधार कार्ड के बिना नहीं कटेंगे बाल , तमिलनाडु सरकार की नई Guideline
तमिलनाडु सरकार की तरफ से सैलून – ब्यूटी पॉर्लर को लेकर एसओपी जारी किया गया है जिसमे कस्टमर का आधार कार्ड साथ होना अनिवार्य कर दिया गया है
देश में कोरोना मरीजों के बढ़ते ग्राफ ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बीच लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है। अब 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर अवश्य खोल दिए गए हैं , लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। जिससे कस्टमर का सही नाम पता नोट किया जा सके। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए एसओपी जारी कर दी है।
तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार , अगर किसी को बाल कटवाना है तो आधार कार्ड दिखाना होगा। साथ ही सैलून मालिक को सख़्ती से आदेश दिया गया है कि हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एसओपी के अनुसार –
- कोई भी सैलून 50 फीसदी स्टाफ अधिकतम 8 स्टाफ के साथ खुलेंगे.
- सैलून में एसी नहीं चलेंगे।
- सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा
- उन्हें पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा।
- इसके बाद वह आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल दिखाएंगे.
- सैलून मालिक कस्टमर को डिस्पोजेबल एप्रन और जूते के लिए कवर देंगे.
- अगर कस्टमर का बिल एक हजार रुपये आता है तो उन्हें 150 रुपये डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा.
गौरतलब है कि, तमिलनाडु सरकार ने पहले ग्रामीण इलाकों में सैलून खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जा रहे हैं। सैलून मालिकों से सख्ती से आदेश का पालन करने का कहा गया है। साथ ही नाई को हर वक्त मास्क और साफ-सफाई बनाए रखने का आदेश दिया गया है.