Nirbhaya Case : कानूनी दांव पेंच में फंसी दोषियों की फांसी
नई दिल्ली : निर्भया केस के दोषी मुकेश की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट patiala house court में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान दोषियों को दी जाने वाली फांसी पर रोक लग गई है , चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन अब यह फांसी रोक दी गई है, और कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि जेल अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी कि 22 जनवरी को दोषियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा।
दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल
बुधवार को दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि हमने मुकेश की अर्जी को खारिज करके एलजी के पास भेज दी है, इस मामले में कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, इसमें सभी जानकारियों को दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को कोर्ट में देना होगा।
राष्ट्रपति द्वारा तय होगा फांसी का फंदा
कोर्ट ने कहा है कि नियमों के तहत जेल प्रशासन और राज्य सरकार को सूचित करना होगा कि दोषियों की दया याचिका दायर की गई है, और होने वाली फांसी की सजा को स्थगित करना है, जेल अधिकारियों को ये रिपोर्ट दाखिल करना होगा की जब तक राष्ट्रपति द्वारा इस पर निर्णय नहीं आता तब तक दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती, यह रिपोर्ट शुक्रवार को अदालत दायर की जानी है।
निर्भया केस में कल होगी दोबारा सुनवाई
बता दें कि कोर्ट ने जेल अधिकारियों से तीनों दोषियों के कागजात और रिपोर्ट देने को भी कहा है कि इस मामले में कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि दिल्ली जेल के नियमों के अनुसार दोषियों को 14 दिन का समय दिया जाएगा , और अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज करते हैं तो, उन्हें नए वारंट दिए जाएंगे और 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती। जेल अधिकारियों को नए वारंट पर तय करना होगा।