नोएडा- उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्यालयों और संस्थानों को आदेश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को खुले इलाकों जैसे पार्कों आदि में नमाज पढ़ने से रोकें। इस संबंध में नोएडा के पुलिस थानों में पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के मुताबिक, अगर नोएडा सेक्टर-58 स्थित इंडस्ट्रियल हब स्थित कार्यालयों के कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते पाए तो इसके लिए संस्थान को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों से बातचीत की
बताया जा रहा है कि नोएडा की कंपनियों ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बातचीत की मांग की है। वे खासकर कर्मचारियों के उल्लंघन पर उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। पुलिस का नोटिस पाने वाली कुछ कंपनियों के एग्जिक्यूटिव ने बताया कि इस आदेश के बाद इंडस्ट्री में चिंता का माहौल है।
Ajay Pal,SSP,Noida: Few people had asked for permission for religious prayers in a park in Sec 58. In spite of no permission granted from city magistrate office people congregated.The companies in the area were informed about it.The info is not specific to any particular religion pic.twitter.com/qxv2ryoyqs
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 25, 2018
इस मामले पर पुलिस ने कहा
सेक्टर-58 थाने के प्रभारी पंकज राय ने बताया कि हमने अपने इलाके की कुछ कंपनियों को नोटिस भेजे हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त खासतौर पर पार्कों में नमाज पढ़े जाने की शिकायत मिल रही थी। नमाज पढ़ने वालों में अधिकतर आसपास स्थित कंपनियों के कर्मचारी हैं। ऐसे में हमने कंपनियों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को मस्जिद या ऑफिस कम्पाउंड में छत पर नमाज पढ़ने के निर्देश दें।
पार्क में नमाज पर रोक
पुलिस के नोटिस में लिखा है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि प्रशासन सेक्टर-58 स्थित अथॉरिटी पार्क में शुक्रवार को नमाज समेत किसी भी धार्मिक गतिविधि करने की इजाजत नहीं देता है। अक्सर देखा जा रहा है कि आपकी कंपनी के कर्मचारी पार्क में नमाज पढ़ते हैं। इलाके के थाना प्रभारी ने ऐसे ग्रुप को पार्क में नमाज नहीं पढ़ने के निर्देश दिए हैं।
कंपनियां होगी जिम्मेदार
वहीं, उन्हें सिटी मैजिस्ट्रेट की तरफ से भी इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को पार्क में नमाज पढ़ने के लिए मना करेंगे। अगर कोई कर्मचारी पार्क में नमाज पढ़ता है और यह पता चलता है कि कंपनी ने इस आदेश की जानकारी उसे नहीं दी है तो इसके लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।