जनतंत्र डेस्क, नोएडा: नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए 40 मंजिला सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने का काम शुरू हो गया है। नोएडा ऑथोरिटी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। ऑथोरिटी ने कोर्ट में कहा है कि 22 मई तक ट्विन टावर पूरी तरह गिरा दिया जाएगा।
Noida: सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने की डेडलाइन खत्म, आखिरी दिन SC पहुंची कंपनी
31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुपरटेक ट्विन टॉवर को गिराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद से ही ऑथोरिटी टावर को गिराने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी। टीम कई महीनों से टावर का निरीक्षण कर सुनिश्चित कर रही थी कि टावर को सुरक्षित तरीके से कैसे गिराए जाए।
मामले को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच देख रही है। नोएडा ऑथोरिटी के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि मेसर्स एडिफिस 22 अगस्त तक मलबे को भी साइट से हटा देंगे। नोएडा प्राधिकरण की ओर से कोर्ट में वकील रवींद्र कुमार पेश हुए। उन्होंने बेंच को बताया कि टॉवर को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 22 मई तक इसे पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा।
वकील रवींद्र कुमार ने कहा कि इमारत में तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया है। प्राधिकरण इसे गिराने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है और कार्य से जुड़ी तस्वीरों के साथ स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है।
कई बार लगी फटकार
ट्विन टावर को गिराने के मामले में 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को फटकार लगाई थी। यह टावर नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित है और 40 मंजिला है। जिसे सुपरटेक ने बनाया था। कोर्ट ने ट्विन टॉवर को ध्वस्त करने के अपने आदेश का पालन नहीं होने पर बिल्डर की खिंचाई की थी।
गौरतलब है कि नोएडा के अधिकारियों के साथ मिलीभगत और नियमों का उल्लंघन कर सुपरटेक का ट्विन टावर बनाया गया है। जिसे गिराने का आदेश कोर्ट ने पिछले साल ही दे दिया था।