नई दिल्ली: Noida Updates: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट परियोजना में जुड़वाँ टावरों के निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए दोषी राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ “सख्त कार्रवाई” करने का आदेश दिया। सीएम योगी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में निर्माणाधीन सुपरटेक लिमिटेड के दो 40 मंजिला टावरों को ज़िला अधिकारियों के साथ “मिलीभगत” में भवन मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन महीने के भीतर ध्वस्त करने का आदेश देने के एक दिन बाद आया है।
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Noida Updates: नापाक मिलीभगत का हुआ खुलासा
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट परियोजना में सुपरटेक लिमिटेड के साथ अपने अधिकारियों की मिलीभगत और ट्विन टावरों के निर्माण में रियल्टी प्रमुख द्वारा मानदंडों के उल्लंघन की कई घटनाओं की ओर इशारा करते हुए नोएडा प्राधिकरण को अपनी जोड़ पर एक दस्तक प्राप्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मामले ने कानून के प्रावधानों के विकासकर्ता द्वारा उल्लंघन में योजना प्राधिकरण की नापाक मिलीभगत का खुलासा किया है।”
Noida Updates: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया 140 पन्नों का फैसला
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 11 अप्रैल 2014 के विध्वंस आदेश को बरकरार रखते हुए 140 पन्नों के अपने फैसले में कहा, “इस मामले का रिकॉर्ड ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जो नोएडा के अधिकारियों और उसके प्रबंधन के बीच मिलीभगत को उजागर करते हैं।” अदालत ने कहा कि ट्विन टावरों को गिराने की कवायद तीन महीने के भीतर न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) और एक विशेषज्ञ एजेंसी की देखरेख में की जानी चाहिए और पूरी कवायद का खर्च सुपरटेक लिमिटेड को वहन करना होगा।