नई दिल्ली : आम्रपाली बिल्डर विवाद मामले (Amrapali Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को अहम् सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली घर खरीदारों (Flat Buyers of Amrapali) को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन करने और शेष राशि को जारी करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस राशि का उपयोग अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम्रपाली में अपना घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है।
Amrapali Case : घर खरीददारों की परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
दरअसल आम्रपाली बिल्डर (Amrapali Builder) ने अपने प्रोजेक्ट को लेकर तमाम तरह के दावे किये थे, जिससे प्रभावित होकर कई निवेशकों ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट (Amrapali Project) में निवेश किया, लेकिन उनके सपनों पर पानी तब फिर गया, जब बिल्डर की तरफ से प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं किया गया। एक तरफ आम्रपाली में निवेश और दूसरी तरफ से घर के किराए भरने से जब निवेशक तंग आए गए तो, सड़कों पर उतर आये। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें आज अहम सुनवाई हुई।
कोर्ट से बिल्डरों और रियल स्टेट सेक्टर को भी बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जहाँ घर खरीददारों को बड़ी राहत दी गई है, वहीं बिल्डरों और रियल स्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा प्राधिकरण बिल्डर से भुगतान में ब्याज के लिए ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता। ये ब्याज दर आठ फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है। आम्रपाली बिल्डर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ने अथॉरिटी से पूछा है कि वो बैंकों और वित्तीय सहायता देने को राजी अन्य संस्थानों को ये बता दें कि उनको काम पूरा करने को एक बार मे कितनी धनराशि की जरूरत है।
महेंद्र संघ धोनी कर चुके है आम्रपाली का प्रचार-प्रसार
आम्रपाली बिल्डर को लेकर लोग सड़कों पर तब उतरे, जब तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी निवेशकों को पजेशन नहीं मिला। साल 2016 में ही बिल्डर के खिलाफ लोगों का आक्रोश नज़र आने लगा जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती रही है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली के ब्रांड अम्बेस्डर रह चुके है, हालाँकि विवाद के बाद उन्होंने आम्रपाली से किनारा कर लिया था।