गाजियाबाद में 31 मई तक रहेगी धारा 144 लागू
गाजियाबाद – देशभर में कोरोना वायरस के कारण 17 मई तक लॉकडाउन है। वहीं इस लॉकडाउन के चलते गाजियाबाद के जिलाधिकारी डीएम (District Magistrate) अजय शंकर पांडेय के अनुसार गाजियाबाद में 1 मई तक धारा 144 लागू रहेगी।
Section 144 CrPC to remain imposed in Ghaziabad district till 31st May 2020. This period can be reduced or cancelled as per the situation: District Magistrate Ajay Shankar Pandey #COVID19
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 6, 2020
दरअसल जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक निर्देश के अनुसार गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144 लागू की गई है। ऐसा कदम कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिती को ध्यान में रखते उठाया गया है। बता दे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2901 तक पहुंच गई है जहां अब तक 60 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान ले चुका है।
आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना लगाए जाने के भी आदेश हैं।
वहीं बता दे कि उत्तर प्रदेश में अब तक यह वायरस 65 जिलों में अपने पैर पसार चुका है। जहां राज्य सरकार पांच जिलों को कोरोना मुक्त घोषित कर चुकी हैं, जिससे कि अब 60 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस हैं।
भारत में कोरोना वायरस से संक्रित मरीजों की संख्या 49,391 हो गई है। वहीं बता दे कि 33,514 मामले सक्रिय है। और 1,694 मरीजों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। जबकि कोरोना वायरस के 14,182 मरीज ठीक हो चुके हैं।