जनतंत्र डेस्क Gandhi Maidan Blast: आठ साल पहले बिहार की राजधानी पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए सिलसिलेवार धमाकों में आरोपियों को सजा का ऐलान हो गया है। इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने चार आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है जबकि दो आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं, अन्य दो आतंकियों को दस साल कैद की सजा दी गई है तो एक आतंकी को सात साल की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, आठ साल पहले आम चुनावों के प्रचार में नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली को संबोधित करने वाले थे। उन दिनों नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुने गए थे। इसी दौरान एक के बाद एक रैली में सिलसिलेवार धमाके हुए। जिसमें छह लोगों की मौत हुई और कई दर्जनों लोग घायल हो गए थे। हालांकि उस वक्त मोदी गांधी मैदान नहीं पहुंचे थे। उनके पहुंचने से ठीक पहले ये धमाके हुए।
झारखंड से आतंकियों का कनेक्शन
सभी 9 आतंकियों को पटना के बेउर जेल से एनआईए की कोर्ट में सुबह पहुंचाया गया था। इसके पहले बम ब्लास्ट के मामले में मामला एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा कर दिया था। हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्लाह, उमर सिद्दिकी, फिरोज असलम, इम्तियाज आलम सहित नौ को सजा सुनाने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी है। सजा पाए छह लोगों का संबंध झारखंड से है। इनमें से कई रांची के बाहरी इलाके मे स्थित एक ही गांव सिठियो बस्ती के रहने वाले हैं।
इस मामले में नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उनमें एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी। वहीं जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को पहले ही तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।