Kuldeep Sengar की सजा का ऐलान
नई दिल्ली : उन्नाव (Unnao) रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी को कोर्ट (Tis Hazari Court) ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दोषी ठहराया है। वहीं आज कुलदीप सेंगर पर सजा का ऐलान हो गया है।
कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, वहीं सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस के साथ ही कुलदीप सेंगर अब विधायक नहीं रहेगा।
तीस हजारी कोर्ट ने बीजेपी विधायक को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और पॉक्सो (POCSO) के तहत दोषी करार दिया गया है। वहीं पीड़िता को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- कुलदीप सेंगर पर सजा का ऐलान हुआ
- कई धाराओं और पॉक्सो के तहत दोषी करार दिया
- बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार
- मोबाइल लोकेशन को अहम सबूत माना
2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई थी।
सेंगर के फोन का लोकेशन अहम सबूत माना गया। कोर्ट ने विधायक सेंगर की मोबाइल लोकेशन को अहम सबूत माना। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी विधायक के पास लेकर गई थीं। हालांकि कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया है।