उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए नए सिरे से चक्रानुसार आरक्षण प्रक्रिया बुधवार को तय कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद यूपी पंचायतीराज विभाग ने आरक्षण प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया है. जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पद के बाद आज शुक्रवार को ग्राम प्रधान व ब्लाक प्रमुख के पदों क आरक्षण तय हो जाएगा।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नए आरक्षण फार्मूले के तहत शुक्रवार को ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत सदस्यों का आरक्षण निर्धारण पूरा कर लिया जाएगा। ब्लाक व जिला मुख्यालयों पर शनिवार से अनंतिम सूची प्रकाशित करने के साथ ही आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी आरंभ होगी। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार ङ्क्षसह ने बताया कि सभी जगह पर जिलाधिकारी के आरक्षण आवंटन प्रक्रिया पूरी कराने के साथ सूचियां तैयार करा दी जाएगी। आरक्षण प्रस्तावों पर 20 से 23 मार्च तक आपत्तियां प्राप्त करने के बाद 24 व 25 मार्च में निस्तारण किया जाएगा।आपत्ति निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। समिति में मुख्य विकास अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। अंतिम सूची 26 मार्च को निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाएंगी।
नए बदलाव से 16 जिलों में बदला आरक्षण
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण के नए फॉर्मूले के चलते जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों में बदलाव हुए हैं. उसके चलते माना जा रहा है कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्यों की सीटों में भी बदलाव होने की संभावना बढ़ गई है. सूबे में तकरीबन 50 सीटों पर आरक्षण का फेरबदल हो सकता है इसके अलावा क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण में करीब 25 फीसदी तक परिवर्तन का कयास लगाया जा रहा है.
27 मार्च तक फाइनल आएगी लिस्ट
बता दें कि आरक्षण सूची को रद्द करने से पहले इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि 25 या 26 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेशों पर आरक्षण सूची तय करने के नियमों में बदलाव के कारण इन तिथियों को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा. 27 मार्च तक आरक्षण सूची जारी किए जाने के हफ्ते भर के भीतर प्रदेश में चुनाव की घोषणा की संभावना है. जिससे की प्रदेश में चार चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के लिए पदों के आरक्षण की फाइनल लिस्ट 27 मार्च को जारी होगी। आरक्षण की सूची जारी होने के तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। संभावना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्षों की तो सूची जारी भी कर दी गई है।
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जनसंख्या के अनुपात में होगी आरक्षित सीटों की गणना
नए शासनादेश के अनुसार, जिला पंचायत अध्यक्ष के 75, ब्लॉक प्रमुख के 826 और ग्राम प्रधान के 58194 पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी. राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में एस.टी, एस.सी. और ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी. महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी और एससी के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी
ऐसे तय होगा आरक्षण
शासनादेश में कहा गया है कि साल 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान तथा ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पदों की जो सीटें जिन जातियों के लिए आरक्षित की गई थीं, इस बार के चुनाव के लिए वह सीटें उन जातियों के लिए आरक्षित नहीं की जाएंगी. उदाहरण के लिए महिला के लिए आरक्षित ब्लॉक प्रमुख के पदों के आवंटन के लिए जिले की क्षेत्र पंचायतें जो एसटी-एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित हो चुकी हैं, उनको हटाते हुए जो बाकी बचेंगी उन्हें सामान्य वर्ग की जनसंख्या के अवरोही क्रम में लगाया जाएगा. सबसे पहले महिला की सीट का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा जो वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में महिला श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं
आरक्षण क्रम की नियमावली
-अनुसूचित जनजातियों की महिला
-अनुसूचित जनजाति
-अनुसूचित जाति महिला
-अनुसूचित जाति
-ओबीसी महिला
-ओबीसी
-महिला