UP DJ Ban : Supreme Court ने Allahabad High Court के फैसले को किया निरस्त
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश (Uttar-Pradesh) में शादी समारोह या किसी फंक्शन मे डीजे (DJ) बजाने पर जो बैन (UP DJ Ban) इलाहाबाद हाइकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने लगाया था, उस डीजे बैन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हटा दिया है। बता दें कि हाइकोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डीजे बजाने वालों का रोज़गार एक बार फिर से चल उठेगा।
UP DJ Ban : ध्वनि प्रदूषण के कारण डीजे पर लगा था बैन
हाइकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के कारण ही डीजे पर बैन लगाया था। क्योंकि डीजे से निकलने वाली ध्वनि से लोगों की सेहत के साथ ही बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बता दें कि 20 अगस्त को हाइकोर्ट ने डीजे पर बैन लगाया था। बैन लगाने के साथ ही हाइकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर इससे जुड़ा कोई मामला आता है तो तुरंत कार्रावाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। डीजे बजाने पर हाइकोर्ट ने एक लाख तक का जुर्माना और पांच साल तक की जेल की सज़ा भी सुनाई जाएगी।
UP DJ Ban : डीजे संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
इसके साथ ही हाइकोर्ट ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत एसएमएस, व्हाट्सऐप और ई-मेल के ज़रिये भी की जा सकेगी। बता दें कि कुछ डीजे संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीजे चलाने पर से बैन हटा दिया। डीजे पर बैन लगने से डीजे संचालको का कारोबार ठप सा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले डीजे संचालकों ने राहत की सांस ली है। क्योंकि इससे उनका करोबार एक बार फिर से चल जाएगा।
इससे पहले जब Allahabad Highcourt ने डीजे पर बैन लगाया था, तो उस समय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। कुछ लोगों ने ध्वनि प्रदुषण की समस्या को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया था, जबकि कुछ लोगों ने इससे रोज़गार पर पड़ने वाले विपरीत असर को लेकर इस फैसले की आलोचना की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है।