उत्तराखंड में निकोटिन गुटखा के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगाई रोक
देहरादून- उत्तराखंड में पान मसाला के साथ मिलने वाले तंबाकू के पैकेट पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए है। यह आदेश एक वर्ष तक लागू रहेगा।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि फ़ूड सेफ्टी और स्टैण्डर्ड रेगुलेशन 2011 के मुताबिक़ प्रदेश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद प्रदेश में पान मसाला के साथ छोटे-छोटे पैकेट में तंबाकू बेचा जा रहा है।
इसी को देखते हुए तंबाकू के पैकेट और निकोटिन युक्त गुटखा के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसे शुरुआत बताया है उन्होंने कहा कि एक साल तक इस पर अमल कर जनता की प्रतिक्रिया लेना हमारा मकसद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एजुकेशन प्राप्त करने के लिए दूर-दराज से विद्यार्थियों का आगमन होता है, जिससे वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पाद और उनका सेवन उन युवाओं को नशे की गर्त में धकेल देता है। लोग बाहर से आते हैं और पढाई की जगह इस दलदल में फंस जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी के जो लोग अब तक तंबाकू के सेवन से दूर हैं, उनको इससे दूर ही रखना हमारा पहला लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि दूसरा उद्देश्य यह है कि उन्हें बचाया जाए, जो नशे की, तंबाकू की गिरफ्त में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशा इलिमिनेशन कमिटेड है। इस पर सब की राय मिली हुई हैं। अधिकतर लोगों ने इस फैसले को अच्छा बताया, लेकिन चुनौतियों का जिक्र भी किया हैं। लोगों ने इसे रोकने के लिए पुलिस की ईमानदार पहल को भी आवश्यक बताया और कहा कि इस तरह का फैसला पहले भी लिया गया था, लेकिन शासन-प्रशासन उस पर अमल कराने में नाकाम रहा। अब देखना है कि यह प्रतिबंध इस बार कारगर साबित होता है कि नहीं।