देहरादून : कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन (Coronavirus India Lockdown) की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) चरमरा गयी है, ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो आम जनता को हर तरह की आर्थिक मदद कर सके. इसी के चलते उत्तराखंड सरकार (Uttrakhand Government) ने इस बात का फैसला लिया है की उत्तराखंड में कोई भी स्कूल अपने इस पूरे सत्र में विद्यार्थियों से एडवांस फीस (Advance Fees) नहीं ले सकता है और न ही फीस बढ़ा सकता है. सरकार के इस फैसले के बावजूद अगर कोई स्कूल इस तरह की हरकत करता है तो उसपर सख्त कार्यवाही होगी.
Uttrakhand Government का फैसला – एडवांस फीस लेने पर होगी कार्यवाही
उत्तराखंड सरकार में शिक्षा सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम (Dr R Meenakshi Sundaram) ने इस बात की जानकारी आदेश जारी करके दी. इस आदेश के मुताबिक अगर कोई भी स्कूल अपने विद्यार्थियों से एडवांस फीस लेगा या फीस बढ़ाएगा तो उसपर सख्त कानूनी कार्यवाही होगी है. दरअसल, अक्सर प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) में 3 महीने की एडवांस फीस जमा कराई जाती है और लॉकडाउन (India Lockdown) के बाद से अभिभावकों ने सरकार से फीस माफ़ी की गुहार लगायी थी. जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इस बात का फैसला लिया है.
शिक्षा सचिव के इस आदेश में साफ़ कहा गया कि स्कूलों को सिर्फ चालू महीने की फीस लेने का ही अधिकार है. इसी के साथ इस बात को भी साफ़ किया गया है कि अगर कोई अभिभावक आर्थिक तंगी के चलते अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाते है तो स्कूल को उस बच्चे का नाम काटने का कोई अधिकार नहीं है. हालात सामान्य होने पर परिजन खुद फीस भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्कूल उनपर कोई दवाब नहीं बना सकता है.
नहीं रोका जायेगा शिक्षकों का वेतन
शिक्षा सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपने आदेश में इस बात को साफ़ किया कि स्कूलों द्वारा किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोका जायेगा. बावजूद इसके अगर कोई स्कूल अपने किसी भी टीचर का वेतन रोकेगा तो उसपर सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगा. कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में स्कूली टीचरों को भी अपनी नौकरी की चिंता सता रही थी और इसी के चलते सरकार ने ये अहम् फैसला लिया है.
Written By – Annushree Rastogi