लखनऊ : केंद्रीय मोटरयान संसोधन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद से जुर्माने की अलग अलग खबर आ रही है जिसमे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से हजारो रूपये का जुर्माना वसूला गया, जिसमे कई जगह पर इसका विरोध भी देखने को मिला राजधानी दिल्ली में एक युवक के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को ही चालान कटने के बाद आग लगा दिया वही कुछ जगह पर चालान की भारी रकम को देखकर अपना वाहन पुलिस के पास ही छोड़ कर चले गए है। अब यूपी के डीजीपी ने आदेश देते हुए कहा की पुलिस कर्मी अगर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे तो जुर्माना दुगना देना ये आदेश डीजीपी ओपी सिंह ने पत्र जारी करते हुए आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को एक सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है.वही यूपी डीजीपी ओपी सिंह ने यातायात नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसा है.डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उससे दुगना ज़ुर्माना वसूला जाएगा. यूपी डीजीपी ओपी सिंह के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है.
केंद्रीय मोटरयान संसोधन अधिनियम 2019 के नए नियमों के अनुसार,ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देगा देना होगा. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपए का जुर्माना और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा