नई दिल्ली : मोदी सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को राज्यसभा में पेश किया, जिसके बाद इस बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गयी। लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो चूका है, किंतु विधेयक में ‘मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि’ रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए तीन संशोधन लाने पड़े। इन संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा। इस बिल में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर कई प्रावधान किये गए हैं, जबकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने के साथ ही तगड़ा जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। बिल को लेकर केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस बिल के अनुपालन से ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा।
दरअसल इस बिल में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तगड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जिससे लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की हिमाकत न करे। अब तक हेलमेट पहनकर गाडी न चलाने वालों पर 100 रूपये का चालान काटा जाता था, लेकिन नए बिल के प्रादुर्भाव के साथ ही अब ये राशि 1000 हो गयी है। मतलब ये कि अब हेलमेट पहनकर गाडी न चलाने वालों को पहले की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह कई अन्य उल्लंघनों के मामले में भी जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की गयी है, साथ ही कड़ी सज़ा का भी प्रावधान किया गया है।
मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 के प्रावधान
- आपातकाल वाहनों को जगह नहीं दिए जाने पर ड्राइवर को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
- अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाने पर 10,000 का जुर्माना देना होगा।
- ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने वाले टैक्सी एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान।
- तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर एक हजार से 2 हजार तक का जुर्माना
- बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना
- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किये जाने का प्रावधान
- कम उम्र के ड्राइवर के किसी भी सड़क अपराध में शामिल पाए जाने पर वाहन के मालिक या अभिभावक को दोषी ठहराया जाएगा। इसके लिए 25,000
- जुर्माने के साथ तीन साल की जेल और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
- यातायात उल्लंघन पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना।
- बिना लाइसेंस के वाहन का अनाधिकृत उपयोग करने पर जुर्माना 5,000
- खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये।
- ओवरलोडिंग के मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।