नई दिल्ली : 1 सितम्बर से लागू हुए नए ट्रैफिक नियम ने कई लोगों को परेशानी में डाल दिया है। ट्रैफिक नियमों के अनुपालन को अनिवार्य किये जाने के मकसद से सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है, जिसके कारण अब कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला गुरुग्राम का है, जहाँ एक स्कूटी सवार पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर 23 हज़ार का जुर्माना लगाया गया। उक्त शख्स का कहना है कि उनकी पुरानी स्कूटी की कीमत ही 15 हज़ार है, ऐसे में वो 23 हज़ार का जुर्माना कैसे भर सकते हैं। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उनकी स्कूटी को जब्त कर लिया।
दरअसल दिल्ली निवासी दिनेश मदान किसी काम से सोमवार को गुरुग्राम गए हुए थे, जहाँ चेकिंग के बीच जब उनसे गाडी से जुड़े कागजात मांगे गए, तो उनके पास न तो स्कूटी की आरसी थी और न हीं ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी बीमा था। ऐसे में उनपर 23 हज़ार का चालान कर दिया गया। उक्त शख्स का कहना है कि उनकी पुरानी स्कूटी की कीमत ही 15 हज़ार है, ऐसे में वो 23 हज़ार का जुर्माना कैसे भर सकते हैं। इसके बाद उनकी स्कूटी को साज़ कर दिया गया।
दिनेश का कहना है कि उनकी स्कूटर काफी पुरानी है, जिसकी कीमत मार्केट अब 15 हज़ार से ज्यादा नहीं है। उसे स्कूटी को लाने के लिए अब कोर्ट में जाना होगा, चालान भरने के अलावा जमानत भी देनी होगी। दिनेश ने कहा यह होने के बाद से वो बहुत परेशान हैं। हालांकि अब वो इस स्कूटी को छुड़ाने के लिए नहीं जाएंगे।